जमशेदपुर। जिला जनसंपर्क कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में 18 मार्च 2026 को उनके कार्यालय कक्ष में पीसी-पीएनडीटी (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques) अधिनियम से संबंधित विभिन्न विषयों पर एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं समिति के सदस्य उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान पीसी-पीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रस्तावों और लंबित मामलों पर विस्तृत चर्चा की गई। इनमें चिकित्सकों के नाम जोड़ने, पंजीकरण के नवीनीकरण, केंद्रों के स्थान परिवर्तन, पंजीकरण समर्पण, मशीन विक्रय, नई मशीन की स्थापना (बाय बैक सहित), मशीन ट्रांसफर, नए पंजीकरण तथा न्यायालय से संबंधित मामलों को प्रमुख रूप से शामिल किया गया।
समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार कुल छह केंद्रों को नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा तीन केंद्रों में चिकित्सकों को संबद्ध करने, एक केंद्र के स्थान परिवर्तन तथा एक केंद्र के अनुरोध पर उसका पंजीकरण निरस्त करने का निर्णय लिया गया। चार केंद्रों को नई मशीन लगाने की अनुमति दी गई, जबकि एक केंद्र को मशीन स्थानांतरण की स्वीकृति मिली। वहीं दो नए केंद्रों को पंजीकरण प्रदान किया गया। एक लंबित न्यायालय मामले में कोर्ट के निर्णय के अनुरूप संबंधित केंद्र को पुनः संचालित करने की अनुमति दी गई।
उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी ने सभी मामलों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को पीसी-पीएनडीटी अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता या कानून उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर जोर देते हुए कहा कि सभी प्रस्तावों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही निष्पादित किया जाए। साथ ही उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करने, रिकॉर्ड को अद्यतन बनाए रखने तथा आम जनता के बीच कानून के प्रावधानों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के निर्देश भी दिए।
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